केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेता रंजिनी की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हेम कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने उन्हें एकल न्यायाधीश के सामने एक नई याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया।