आपने शेयर, प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीदा, अब बेचते‑बेटे टैक्स की चिंता सताने लगी? वही कैपिटल गेन टैक्स है—आपके निवेश पर हुए मुनाफे पर सरकार जो टैक्स लेती है। इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है: शॉर्ट‑टर्म (एक साल से कम) और लॉन्ग‑टर्म (एक साल या उससे ज़्यादा)। दोनों की दरें अलग‑अलग हैं, और सही योजना से आप काफी बचत कर सकते हैं।
शेयर मार्केट में यदि आप सटिक 30 दिनों के भीतर शेयर बेचते हैं, तो इसे शॉर्ट‑टर्म माना जाता है और इसका टैक्स आपका सामान्य आयकर स्लैब (5‑30%) में जोड़ दिया जाता है। वहीं, अगर आपने शेयर एक साल या उससे अधिक रखे, तो लॉन्ग‑टर्म कैपिटल गेन पर 10% (सेक्शन 112A) टैक्स लगता है, चाहे आपका आयकर स्लैब कुछ भी हो।
प्रॉपर्टी के मामले में शॉर्ट‑टर्म (2 साल) पर सामान्य स्लैब लागू होता है, जबकि लॉन्ग‑टर्म (2 साल से ज्यादा) पर 20% plus indexation मिलता है, यानी महंगाई के अनुसार लागत घटाकर टैक्स कम किया जा सकता है।
1. **होल्डिंग पीरियड बढ़ाएँ** – शेयर या प्रॉपर्टी को कम से कम लॉन्ग‑टर्म रखिए। यह सबसे सीधा तरीका है टैक्स कम करने का।
2. **इंडेक्सेशन क्लेम करें** – प्रॉपर्टी और कुछ सिक्योरिटीज पर महंगाई के हिसाब से लागत घटाने की सुविधा का इस्तेमाल करें, इससे टैक्स बेस घट जाता है।
3. **इन्फॉर्मल लोस एंटी‑टेक्स** – यदि आपके पास कोई लॉस‑मेकर (जैसे शेयर में नुकसान) है, तो उसे समान वित्तीय वर्ष में मैचे करके टैक्सेबल गेन कम कर सकते हैं।
4. **सही एक्सेम्प्शन यूज़ करें** – एग्जेम्प्शन सेक्शन 54 (प्रॉपर्टी), 54EC (बॉन्ड), 54F (आरएनसी) आदि का लाभ उठाकर पूरे या आंशिक गेन को टैक्स‑फ्री बना सकते हैं।
फाइलिंग के लिए जरूरी है कि आप ITR‑2 या ITR‑3 (यदि ट्रेडिंग/बिजनेस) में कैपिटल गेन को सही ढंग से भरें। फॉर्म में “Schedule CG” सेक्शन में डिटेल्स डालें – खरीद‑बिक्री की तारीख, लागत, खर्चे और अंतिम बिक्री कीमत। अगर आप ई‑फाइलिंग कर रहे हैं, तो आयकर पोर्टल पर ‘Capital Gains Computation’ टूल भी मददगार है।
ध्यान रखें, किसी भी बड़े डील से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट से बात करना फायदेमंद रहेगा। एक छोटी सी सलाह से साल भर के टैक्स में हजारों रुपये बच सकते हैं। अब जब आप कैपिटल गेन टैक्स की बुनियादी बातें समझ गए हैं, तो निवेश का मज़ा टैक्स की चिंता के बिना लें।
अभी शुरू करें: अपने पोर्टफ़ोलियो की होल्डिंग‑पीरियड चेक करें, इंडेक्सेशन के लिए रिव्यू करें, और अगले फ़ाइलिंग साइकल में टैक्स‑स्मार्ट प्लान लागू करें। आपका पैसा बचता है, मन रिलैक्स!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट प्रस्तुति के दौरान शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भारी वृद्धि की घोषणा की। इससे बाजार ने नकारात्मक प्रतिक्रिया जताई और सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से अधिक की गिरावट आई।
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